रेत ओवरलाेडिंग पर खनिज प्रमुख सचिव, होशंगाबाद कलेक्टर, खनिज अधिकारी काे हाईकोर्ट ने दिया नाेटिस

होशंगाबाद. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने होशंगाबाद में चल रहे रेत के ओवरलोड हाईवा, डंपरों सहित अन्य परिवहन में आरटीओ मानकों का पालन नहीं होने पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के सचिव नीरज मंडलोई, कलेक्टर हाेशंगाबाद धनंजय सिंह भदाैरिया और जिला खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल काे नोटिस जारी कर 2 मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस माेम्मद फहीद अनवर की बेंच ने सुनवाई की।


याचिकाकर्ता रमजान शेख के अधिवक्ता नरेंद्र महाला की ओर से अधिवक्ता विकास ज्याेत्सी, राहुल रावत, प्रमाेद कुमार ठाकरे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी की माेटर व्हीकल एक्ट के तहत रेत के वाहनाें में ओवरलाेड परिवहन ऑनलाइन ईटीपी जारी कर किया जा रहा है। ईटीपी ऑनलाइन हाेने और आरटीओ के पाेर्टल से लिंक हाेने के बाद भी रेत डंपराे काे ओवरलाेड खनिज विभाग दे रहा है। याचिका में कहा गया हाेशंगाबाद से लगे सभी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे सहित दूसरी सड़कों को बार-बार रिपेयर किया जाता है। इसके बावजूद ओवरलोडेड हाइवा और डंपर आदि से सड़कें पहले जैसी खस्ताहाल हो जाती हैं। इससे लोगों की जान को खतरा है।


इसलिए लगाई याचिका
हाेशंगाबाद में जिन भारी वाहनों में 20 टन माल ले जाने की अनुमति है, उनमें 40 टन अवैध रेत ढोई जा रही हैं, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं। इस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने का काम नहीं किया। जिले में भी अवैध परिवहन कर रहे लोडेड वाहनों पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका की गंभीरता को देखते हुए और राेक के आदेश का पालन नहीं करने काे लेकर काेर्ट की अवमानना काे लेकर नाेटिस जारी किए हैं।


पावरमैक कंपनी को मिला कार्य आदेश


217 करोड़ में जिले में रेत उत्खनन का ठेका लेने वाली तेलंगाना की पॉवरमेक कंंपनी को कार्य आदेश जारी हो गया। कंपनी को 15 दिन में 50 फीसदी राशि 109 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। इसके बाद वह जिले में काम शुरू होगा। पंचायत की खदानों सहित जिले की सारी खदानों के पावर कंपनी के पास हाेंगे। अब स्टॉक संचालकों सहित पंचायतों के पास 15 दिन का ही समय रह गया है। पूर्व सेे कार्यरत ठेकेदारों के पास 31 मार्च तक का समय है। 1 अप्रैल से कंपनी जिले में रेत का कारोबार करेगी।



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